Loan Default Case: मद्रास HC ने लगाईं अभिनेता विशाल कृष्ण रेड्डी की फिल्मों की रिलीज पर रोक
मद्रास एचसी ने अभिनेता विशाल कृष्ण रेड्डी को उनके द्वारा वित्तपोषित या निर्मित फिल्म को सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तब तक रिलीज करने से रोक दिया, जब तक वह अदालत में ₹15 करोड़ जमा नहीं कर देते। साल 2019 में विशाल ने एक तीसरे पक्ष से 21.29 करोड़ रुपयों का क़र्ज़ लिया था। इसके बदले विशाल को लाइका को मूल राशि 30 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने थे। लाइका ने दावा किया कि विशाल राशि चुकाने में विफल रहे।